EPF (Employees’ Provident Fund) हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है, लेकिन कई बार, नौकरी बदलने या कुछ अन्य कारणों से इसमें योगदान बंद हो जाता है। अगर आपके EPF खाते में 36 महीनों तक कोई योगदान नहीं हुआ है, तो आपका खाता “inoperative” यानी निष्क्रिय हो सकता है। हालांकि, इसमें जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने हाल ही में डिजिटल टूल्स के जरिए इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। आइए जानते हैं कि आप कैसे अपने निष्क्रिय EPF खाते को ऑनलाइन पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
निष्क्रिय EPF खाता क्या होता है?
EPF खाता तब निष्क्रिय हो जाता है जब कर्मचारी या नियोक्ता 36 महीनों तक उसमें कोई योगदान नहीं करते। अक्सर ऐसा तब होता है जब आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं या EPF बैलेंस को ट्रांसफर या निकालने में देरी करते हैं। हालांकि, एक सकारात्मक बात यह है कि निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज मिलता रहता है, जो आपके भविष्य की बचत को बनाए रखता है।
निष्क्रिय EPF खाते को कैसे अनब्लॉक करें?
अगर आपका EPF खाता निष्क्रिय हो गया है, तो EPFO ने इसे पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इन चरणों का पालन करके आप इसे अनब्लॉक कर सकते हैं:
1. Aadhaar को UAN के साथ लिंक करें
आपके EPF खाते को अनब्लॉक करने का पहला कदम है Aadhaar को UAN (Universal Account Number) के साथ लिंक करना। आप EPFO Member Portal पर जाकर अपने KYC (Know Your Customer) डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए:
- EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- अपने UAN के साथ लॉगिन करने के बाद, KYC सेक्शन में जाकर Aadhaar, PAN और बैंक डिटेल्स अपडेट करें।
2. EPFO Portal पर Transfer Claim फाइल करें
अगर आपने अपनी नौकरी बदली है, तो आपको अपने पुराने EPF खाते से नए नियोक्ता के खाते में EPF बैलेंस ट्रांसफर करना होगा। यह आप EPFO Unified Portal पर जाकर कर सकते हैं। ट्रांसफर के लिए:
- EPFO Portal पर लॉगिन करें।
- ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करें और अपने नए नियोक्ता से उसे वेरीफाई कराएं।
3. EPF Claim Form (Form 13) सबमिट करें
अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप मैन्युअली Form 13 को अपने वर्तमान नियोक्ता या सीधे EPFO कार्यालय में सबमिट कर सकते हैं। यह फॉर्म आपके निष्क्रिय खाते को अनब्लॉक करने में मदद करेगा।
4. Bank और KYC डिटेल्स अपडेट करें
सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते की जानकारी EPF पोर्टल पर अपडेट है। साथ ही, PAN और Aadhaar को भी अपडेट रखें ताकि प्रोसेसिंग में कोई रुकावट न हो।
5. EPFO Grievance Redressal Portal का उपयोग करें
अगर खाते को अनब्लॉक करने के दौरान कोई समस्या आती है, तो आप EPFO की Grievance Redressal Portal पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने अनुरोध की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
EPF क्लेम कैसे सेटल करें?
एक बार आपका EPF खाता सक्रिय हो जाए, या अगर आप किसी ऑपरेटिव खाते से फंड्स निकालना चाहते हैं, तो EPFO ने इस प्रक्रिया को भी बहुत सरल और डिजिटल बना दिया है। आइए जानते हैं कि आप कैसे अपने EPF क्लेम को सेटल कर सकते हैं:
EPF Withdrawal के लिए पात्रता:
- Full Withdrawal: अगर आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं या दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं, तो आप अपना पूरा EPF बैलेंस निकाल सकते हैं।
- Partial Withdrawal: आप कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आंशिक निकासी भी कर सकते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, शादी, घर खरीदना या शिक्षा के लिए।
ऑनलाइन क्लेम सबमिट करें:
EPFO Unified Member Portal पर आप अपने क्लेम को ऑनलाइन सेटल कर सकते हैं। इसके लिए:
- UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
- ‘Online Services’ टैब पर जाएं और ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ चुनें।
- बैंक डिटेल्स और Aadhaar को वेरीफाई करें, और निकासी का कारण चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज़ (आंशिक निकासी के लिए) अपलोड करें और क्लेम सबमिट करें।
- OTP वेरीफिकेशन: आपके Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिससे आपका क्लेम वेरीफाई किया जाएगा।
क्लेम स्टेटस ट्रैक करें:
आप अपने क्लेम की स्थिति EPFO पोर्टल या UMANG App के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। UMANG App एक सरकारी एप्लीकेशन है जो EPF क्लेम ट्रैकिंग सहित कई सेवाएं प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें
- निष्क्रिय खातों पर अब ब्याज मिलता है: पहले, निष्क्रिय खातों पर ब्याज नहीं मिलता था। लेकिन 2016 के संशोधन के बाद, इन खातों पर भी ब्याज मिलता रहता है, जो दीर्घकालिक बचत के लिए एक अच्छा संकेत है।
- Unified EPF खाता: EPFO ने UAN का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जो आपको विभिन्न नियोक्ताओं के साथ सभी EPF खातों को लिंक करने की सुविधा देता है। इससे आपकी बचत का प्रबंधन और ट्रैकिंग आसान हो जाता है।
- Grievance Redressal System का उपयोग करें: EPFO का एक समर्पित पोर्टल है जो EPF क्लेम, निष्क्रिय खातों और KYC से संबंधित शिकायतों का निपटारा करता है।
- KYC अपडेट रखें: सुनिश्चित करें कि आपके KYC डिटेल्स (Aadhaar, PAN, और बैंक खाता) EPFO सिस्टम में हमेशा अपडेट हों ताकि क्लेम सेटलमेंट में देरी न हो।
निष्कर्ष
EPFO ने EPF खातों के प्रबंधन को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। निष्क्रिय खातों को अनब्लॉक करने से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक, ज्यादातर प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन की जा सकती हैं, जिससे आपको EPFO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमेशा अपने KYC को अपडेट रखें और Aadhaar को UAN से लिंक करें। साथ ही, पुराने EPF खातों को अपने वर्तमान खाते में ट्रांसफर करना न भूलें।